जनसंख्या बनाम प्रगति: भारतीय एकता के लिए संकट की लकीरें
SUBSCRIBE to Support Independent JournalismToday
जनसंख्या बनाम प्रगति: भारतीय एकता के लिए संकट की लकीरें
Population Vs Progress: Lines That Threaten Indian Unity का हिन्दी रूपांतर एवं सम्पादन
~ सोनू बिष्ट
आने वाला परिसीमन संकट
आने वाले समय में लोकसभा की सीटों की सीमाओं को बदलना (जिसे परिसीमन कहते हैं) भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है।
लेकिन इस पर देश में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। राजनीतिक फायदे-नुकसान, सरकारी देरी और लोगों की कम दिलचस्पी के कारण यह मुद्दा पीछे छूट गया है।
परिसीमन का मतलब है, ताज़ा जनगणना के हिसाब से चुनाव लड़ने वाले इलाकों की सीमाओं को दोबारा बनाना। यह उन देशों में आम बात है जहाँ ठीक से लोकतंत्र चलता है।
इसका मकसद यह है कि जब आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाती है या बढ़ती है, तो सभी लोगों का संसद में बराबर का प्रतिनिधित्व हो।
भारत में, यह अभ्यास आदर्श रूप से हर दस साल की जनगणना के बाद होना चाहिए।
लेकिन 1976 के बाद से ऐसा नहीं हुआ है—किसी भी सार्थक तरीके से नहीं, जब जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन ने इस प्रक्रिया को रोक दिया था।
वह रोक 2001 में बढ़ा दी गई थी, जिससे अगला निर्धारित परिसीमन 2026 तक खिसक गया, जो 2021 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर था।
हालाँकि, वह जनगणना कभी नहीं हुई—पहले कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हुई, और फिर 2024 के चुनावों के नजदीक आने के साथ चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दी गई।
वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों की अनुपस्थिति में, परिसीमन शुरू करने का कोई भी प्रयास सांख्यिकीय वैधता और नैतिक अधिकार दोनों की कमी होगी।
“
पिछले चार दशकों में, दक्षिण भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में पर्याप्त प्रगति की है
क्योंकि निलंबन के अपने परिणाम होते हैं।
भारत आज संसदीय प्रतिनिधित्व में भारी असंतुलन का सामना कर रहा है।
उदाहरण - सिक्किम, लगभग 650,000 की आबादी वाला एक छोटा पूर्वोत्तर राज्य लोकसभा में एक सांसद भेजता है—उतना ही जितना भोपाल, मध्य भारत का एक अकेला शहर जिसमें 25 लाख (2.5 मिलियन) से अधिक निवासी हैं।
पूरे देश में, मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों के बीच का अनुपात बहुत भिन्न है, जिससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के सांसदों पर भारी दबाव पड़ता है, और समान मताधिकार के सिद्धांत को विकृत किया जाता है।
फिर भी परिसीमन का उल्लेख मात्र ही गणराज्य के संघीय ढांचे में कंपकंपी पैदा कर देता है।
मूल डर यह है: कि भारत के दक्षिणी राज्य—केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक—संसद में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व खो देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों को लाभ होगा।
यह कोई काल्पनिक चिंता नहीं है; यह एक *सांख्यिकीय अपरिहार्यता ( statistical inevitability ) है।
पिछले चार दशकों में, दक्षिण भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में पर्याप्त प्रगति की है।
दक्षिण भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) और प्रतिस्थापन स्तर अब औसतन 1.8 के आसपास है—प्रतिस्थापन स्तर से नीचे।
इसके विपरीत, उत्तरी राज्य अभी भी 3.0 के करीब दरें (टीएफआर) दर्ज करते हैं।
अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 1976 में 8 करोड़ (80 मिलियन) से बढ़कर आज 23 करोड़ (230 मिलियन) से अधिक हो गई है। इस बीच, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने मुश्किल से अपनी संख्या दोगुनी की है।
यदि संसदीय सीटों का पुन: आवंटन केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो दक्षिण को भारी नुकसान होगा।
अनुमान बताते हैं कि तमिलनाडु नौ सीटों तक, आंध्र प्रदेश तीन और केरल संसद में अपने प्रतिनिधित्व का एक तिहाई तक खो सकता है। कर्नाटक भी दो सीटें खो सकता है।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार अगले दो दशकों में अपनी संख्या दोगुनी कर सकते हैं।
यह एक गहरा अन्याय होगा: जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने में सफल राज्यों को दंडित करना, जबकि इसे नियंत्रित करने में विफल रहने वालों को पुरस्कृत करना।
अन्याय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है।
“
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का प्रावधान करते हैं
दक्षिणी राज्य अब भारत के कर राजस्व में असमान रूप से योगदान करते हैं। अत्यधिक साक्षर और औद्योगिकीकृत, वे राष्ट्रीय बजट का लगभग 28% हिस्सा हैं।
फिर भी, वर्तमान पुनर्वितरण तंत्र के तहत, इस राजस्व का अधिकांश हिस्सा कम विकसित उत्तरी राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
यदि दक्षिण संसदीय प्रभाव भी खो देता है, तो वह बिना आवाज के बिल का भुगतान कर रहा होगा।
यह असंतुलन केवल संख्यात्मक नहीं है—यह संवैधानिक है।
भारत का संघीय ढांचा सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर बना है, जहां राज्यों को स्वायत्तता है लेकिन वे केंद्र के साथ मिलकर काम करते हैं। हालाँकि, इस संतुलन में विश्वास कम हो रहा है।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जिसकी राजनीतिक ताकत मुख्य रूप से हिंदी भाषी उत्तरी पट्टी से आती है, को परिसीमन से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है।
केंद्र सरकार पर तीन भाषा नीति से लेकर वित्तीय आवंटन तक और समवर्ती सूची के मामलों से संबंधित असंतोष तक, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप तेजी से बढ़ रहा है—क्षेत्रीय दलों के बीच चिंता केवल तेज हो रही है।
जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का प्रावधान करते हैं, जिसे चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन प्राप्त है, इन संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास का क्षरण संदेह की एक परत जोड़ता है।
तटस्थता, जिसे कभी स्वाभाविक माना जाता था, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में हाल के चुनावों के दौरान मतदाता सूची के बारे में हाल के घटनाक्रमों के बाद अब अनिश्चित लगती है।
यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर आगे बढ़ता है, तो एक ही पार्टी द्वारा पूरे दक्षिण में राजनीतिक स्वीप भी संसद में मुश्किल से 9% सीटें देगा।
यह सिर्फ एक प्रतिनिधित्व अंतर नहीं है—यह भारतीय राजनीति का एक लोकतांत्रिक फ्रैक्चर है।
ऐतिहासिक रूप से, ऐसी असमानताएं अपरिचित नहीं हैं।
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत, भारत के धनी प्रांतों को ब्रिटेन में एक दूरस्थ, छोटे लेकिन नियंत्रणकारी आबादी की सेवा के लिए लूटा गया था।
भारत में अब एक समान गतिशीलता चल रही है: आर्थिक रूप से सफल लेकिन कम आबादी वाले दक्षिणी राज्य बाकी को सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि साथ ही राजनीतिक एजेंसी खो रहे हैं।
उत्तर-दक्षिण विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। भाषा, संस्कृति और शासन मॉडल क्षेत्रों में तेजी से भिन्न हैं।
यदि परिसीमन इस खाई को गहरा करता है, तो राष्ट्रीय एकता के लिए परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
तो आगे का रास्ता क्या है?
सबसे पहले, किसी भी परिसीमन से पहले एक नई और विश्वसनीय जनगणना कराई जानी चाहिए। इससे कम कुछ भी लोकतांत्रिक वैधता की कमी होगी।
दूसरे, भारत को प्रतिनिधित्व के अपने मैट्रिक्स पर पुनर्विचार करना होगा।
क्या केवल जनसंख्या को संसदीय शक्ति निर्धारित करनी चाहिए? या आर्थिक योगदान, शासन परिणाम और विकासात्मक सूचकांक भी भूमिका निभानी चाहिए?
इसलिए ये कठिन प्रश्न पूछे जाने चाहिए:
क्या हमारा लोकतंत्र का वर्तमान मॉडल प्रगति को दंडित कर रहा है और अक्षमता को पुरस्कृत कर रहा है?
क्या आगामी परिसीमन के कारण भारतीय राज्यों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान खतरे में है?
क्या हम परिसीमन को लोकतांत्रिक समानता के बजाय राजनीतिक प्रभुत्व के उपकरण बनने दे सकते हैं?
यह अनिवार्य है कि यह बातचीत राजनीतिक चर्चाओं से आगे बढ़े। अर्थशास्त्रियों, न्यायविदों, नागरिक समाज समूहों और नागरिकों को भी बहस का हिस्सा बनना चाहिए।
परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम गहरे राजनीतिक—और गहराई से व्यक्तिगत हैं।
भारत की विविधता हमेशा से इसकी ताकत रही है। उसे बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक हावभाव से कहीं अधिक की आवश्यकता है।
इसके लिए निष्पक्षता की आवश्यकता है।
इसके लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता है। और सबसे बढ़कर, इसके लिए एक ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जो अपने सबसे सफल क्षेत्रों को सही काम करने की कीमत चुकाने के लिए न कहे।
कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR): यह बच्चों की वह संख्या है जो एक महिला अपने पूरे जीवनकाल में पैदा करेगी, अगर उसकी बच्चे पैदा करने की उम्र खत्म होने तक वह उसी दर से बच्चे पैदा करती रहे जिस दर से अभी (सर्वेक्षण के समय) बच्चे पैदा हो रहे हैं।
प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level): 2.1 की TFR को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। इसका मतलब है कि हर पीढ़ी खुद को बिना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि या कमी के बदल लेती है (यानी, जितने लोग मरते हैं, लगभग उतने ही बच्चे पैदा होते हैं)।
परिसीमन आयोग की मुख्य विशेषताएं:
संवैधानिक आधार:
परिसीमन के लिए कानूनी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 82 और संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियमों (जैसे, 2002 का परिसीमन अधिनियम) से आता है।
स्वतंत्र निकाय:
परिसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है, जिसका अर्थ है कि यह कार्यपालिका से स्वतंत्र है और स्वायत्त रूप से कार्य करता है।
संरचना: परिसीमन आयोग में आम तौर पर शामिल होते हैं:
सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में),
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (पदेन सदस्य),
संबंधित राज्यों के संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त (पदेन सदस्य)।
नियुक्तिकर्ता:
भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करते हैं।
बाध्यकारी प्रकृति:
आयोग के आदेशों में कानून का बल होता है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
यहां तक कि संसद और राज्य विधानमंडल भी इसके निर्णयों को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।
कार्य:
यह जनसंख्या में परिवर्तन (नवीनतम जनगणना के आधार पर) को दर्शाने के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करता है।
यदि आवश्यक हो तो यह राज्यों को सीटों के आवंटन को भी समायोजित करता है।
अंतिम परिसीमन आयोग:
अंतिम आयोग 2002 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने 2001 की जनगणना के आधार पर की थी।
लेकिन, सीटों के बँटवारे पर जो रोक लगी हुई है (और जिसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है), इस वजह से राज्यों की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उनकी सीमाओं को दोबारा बनाया गया।
*किसी विशेष घटना या परिणाम की संभावना इतनी अधिक होती है कि उसे निश्चित रूप से होने वाला माना जाता है, भले ही प्रत्येक घटना का एक अनिश्चित परिणाम हो।
To Comment: connect@expertx.org
Support Us - It's advertisement free journalism, unbiased, providing high quality researched contents.